रांची, दिसम्बर 5 -- रांची, संवाददाता। किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाते हुए उसे पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। दोनों धाराओं में 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। अभियुक्त 14 नवंबर 2023 से ल...