गाजीपुर, मई 8 -- गाजीपुर, संवाददाता। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर हत्या के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को पति-पत्नी को दोषी माना। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पति को आजीवन कारावास के साथ 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं पत्नी को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दिया कि 11 नवम्बर 2023 की रात्रि में उसकी नाबालिग पुत्री को फोन कर बहला फुसलाकर कोई भगा ले गया है। उसने पुत्री के मोबाइल पर फोन कर बुलाया तो वह वापस नहीं आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। इसी दौरान वादी...