लखनऊ, नवम्बर 11 -- लखनऊ। विधि संवाददाता नाबालिग से दुराचार के आरोपी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग से दुराचार करने के बाद उसके गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया था। कोर्ट ने मोहनलालगंज थाने के फत्ते खेड़ा निवासी मातादीन को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्राप्त कराई जाए। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने मोहनलालगंज थाने में 14 अप्रैल 2016 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि आरोपी के दुराचार करने से नाबालिग गर्भावती हो गई थी। आरोपी पीड़िता को आश्वासन देता रहा कि वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन धोखा देकर वह फरार हो गया। अदालत ने आरोपी को दोष...
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