प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 31 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कोहंड़ौर निवासी दीपचंद्र को 15 वर्ष के कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सा एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 17 वर्ष की नाबालिग बेटी को गांव का ही आरोपित दीपचन्द्र बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। आरोपित उसके साथ दुराचार करता रहा, जब उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तो वह गर्भवती हो गई। मामले की जानकारी परिजनों को देने पर आरोपित ने पीड़िता को धमकी दी थी। किसी तरह आरोपित के चुंगल से छूटने के बाद पीड़ि...