शाहजहांपुर, दिसम्बर 12 -- कलान, संवाददाता। थाना कलान क्षेत्र के एक गांव में किशोर से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुने। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। पीड़ित के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 19 जनवरी 2020 को खेत में फसल की रखवाली कर रहे आरोपी ने तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और उसे झोपड़ी में ले जाकर दुराचार किया। पीड़ित के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। जांच के बाद विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, पीड़ित और अन्य साक्ष्य को...