सीतापुर, अगस्त 6 -- सीतापुर। नाबालिघ से छेड़छाड़ में लहरपुर कोतवाली में पंजीकृत मुकदमे में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अशरफ अली पुत्र बिलाल अहमद को तीन वर्ष चार माह सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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