मऊ, सितम्बर 18 -- मऊ। सात वर्ष पूर्व दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में बुधवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सात वर्ष पूर्व वर्ष 2018 का है। मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील पर आरोप है कि सात वर्ष पूर्व उसने नाबालिग के साथ छेड़खानी किया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया, वहीं अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने छह गवाहों को अदालत में पेश करते हुए अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। पाक्सो मामलों के विशेष न्...