भभुआ, मई 16 -- (पेज तीन) भभुआ। एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए शुक्रवार को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 20500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बीरबल मल्लाह है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय द्वारा बताया गया कि 16 अप्रैल 2017 की रात घर में घुसकर अभियुक्त बीरबल मल्लाह ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की थी। उक्त मामले में कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर उक्त सजा सुनाई। भगाई गई लड़की बरामद, आरोपित गिरफ्तार चांद। श...