बिहारशरीफ, मई 31 -- नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपित को 3 साल की सजा तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। दस वर्षीया नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में कोर्ट ने दोषी आरोपित को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से 30 हजार रुपए सहायता राशि दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सह पॉक्सो के विशेष जज धीरेंद्र कुमार ने तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार को यह सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताय...