बलरामपुर, मार्च 28 -- अदालत से बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा स्पेशल जज पाक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने सुनाई है। दोषी को पांच हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता फौजदार पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि तुलसीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने चार जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि दिन में करीब 12 बजे वह अपने दस वर्षीय पुत्री के साथ शौच के लिए सिरिया नाले के पश्चिम किनारे से कच्चे मार्ग से होकर उत्तर की ओर जा रही थी। उसकी लड़की पीछे-पीछे आ रही थी। जब उसकी लड़की राम भारती गोसाई के इकोलिप्टस पेड़ के पास पहुंची तभी गांव के अजय पुत्र रग्घू लोनिया ने पीछे से आकर बुनी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और खेत में चलने के लि...