कन्नौज, अक्टूबर 30 -- कन्नौज। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार करते हुए तीन साल के करावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10000 का अर्थ दंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे के मुताबिक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में ठठिया थाना क्षेत्र के गांव के रामनगर जैनपुर निवासी विपिन कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ ठठिया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि 18 अक्टूबर को वह अपनी 15 वर्षीय बहन के साथ भंडारा खाने बाइक से जा रहा था। इस दौरान विपिन कुमार उर्फ मोनू ने उसकी बाइक को घेर लिया। अभद्रता करते हुए उसकी पिटाई की और बहन के साथ छेड़खानी करने लगा। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक...
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