सुपौल, अप्रैल 29 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने नर्मिली थाना कांड संख्या 15/2015 से जनित 5/15 में बेलासिंगार मोती के सुभाष यादव को भादवि की धारा 354 एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सोमवार को सजा का ऐलान किया। अभियुक्त को दोनों धाराओं के तहत चार साल का सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 6 महीना की अतिरक्ति सजावट नहीं होगी। जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बहस की, जबकि एसपी शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा दस लोगों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता ओम नारायण या...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.