सहारनपुर, दिसम्बर 11 -- नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 का है, जब सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 15 में चल रही थी। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते आरोपी के दोषी पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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