कन्नौज, सितम्बर 13 -- कन्नौज,संवाददाता। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 26 फरवरी 2019 को एक गांव निवासी व्यक्ति ने गांव के ही कल्लू, उनके भाई रामनिवास, पिता सुरेशचंद और माता कुंती देवी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी कल्लू ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और पारिवारिक जनों ने जान से मारने की धमकी दी। मामला दुष्कर्म पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव की...