कुशीनगर, दिसम्बर 9 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने खड्डा थाना क्षेत्र की किशोरी से छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपने फैसले में अदालत ने यह टिप्पणी की है कि महिला की मर्यादा के प्रति सदमा पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य अपराध है, भले ही जानबूझ कर ऐसा करने का आशय न रहा हो। अभियुक्त के आचरण से सभ्य समाज में पढ़ने जाने के लिए पीड़ित छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। आज के सामाजिक परिवेश में प्रायः ऐसे कृत्य की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अतः अभियुक्त को दण्डित करने से ऐसे अपराध पर निश्चित ही भविष्य में रोक लगने की सम्भावना रहेगी। खड्डा थाना क्षेत्र के एक वार्ड की निवासी 17 साल की पीड़...
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