संभल, अक्टूबर 6 -- नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थ दंड से भी लगाया है। थाना गुन्नौर के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि एक जुलाई 2020 को वह अपने घर पर सो रहा था। उसके पास में उसकी 9 वर्षीय पुत्री सो रही थी। रात करीब 11 बजे उसके गांव का राहुल उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत, छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर पिता की आंख खुल गई। उसने व उसके भतीजे रनधीर ने राहुल को मौके पर मारपीट कर पकड़ लिया। वह व उसका भतीजा राहुल को थाने लेकर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। जबकि पीड़िता की ओर से विशेष अभियोजक पाक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव द्वारा ...