संभल, फरवरी 24 -- रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग दो फरवरी 2022 को घूर पर गोबर डालने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान उसे गांव हिरौनी निवासी युवक ने दबोच लिया था और छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के शोर मचाने पर बाइक सवार को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी दी थी। परिजनों ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। मामले में सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर ज...