पीलीभीत, जुलाई 18 -- पीलीभीत,संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गीता सिंह ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोष सिद्ध अभियुक्त को 25 हजार रुपए जुर्माना समेत पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने 13 मई 2019 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर के पास की दुकान से खाने की वस्तु लेने गई थी। वहां मोहल्ला बुजकसाबान निवासी नदीम पुत्र बाबू खड़ा था। उसने उसकी पुत्री के हाथ से पैसे छीन लिए और अपने घर की ओर चल दिया। पुत्री अपने पैसे मांगते हुए उसके पीछे-पीछे गई। आरोपी उसे लालच देता हुआ अपने घर में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। छेड़छाड़ का पुत्री ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्...
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