हरिद्वार, मई 5 -- अर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने किशोरी को फिल्म में हीरोइन की बहन का रोल दिलाने के लिए ऑडिशन के बहाने छेड़छाड़ करने पर युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के एक होटल में किशोरी के साथ अश्लील हरकत की गई थी। शिकायतकर्ता किशोरी ने उसी दिन कोतवाली में आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ बहला फुसलाकर लाकर और अश्लील हरकतें करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य पुत्र रामपाल आर्य निवासी किच्छा रोड भदीपुर थाना रुद्रपुर, उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता किशोरी ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय ...