झांसी, नवम्बर 6 -- न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गाजियाबाद निवासी एक महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी नाबालिग लड़की घर के बाहर खेल रही थी, तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास मेवातीपुरा मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख पठान आया और उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ दफा 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कुछ दिनों बाद विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी शाहरुख पठान को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये ...