सिद्धार्थ, नवम्बर 15 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से छेड़खानी करने के एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनील पुत्र शिवपूजन दुबे निवासी बहेरवा थाना बांसी के खिलाफ 2018 में धारा 354क व 7/8 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सजा सुनाई। आरोपी को तीन साल की सजा व दस हजार का जुर्माना लगाया।

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