सिद्धार्थ, फरवरी 19 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर सत्र न्यायधीश/विशेष पाक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। त्रिलोकपुर पुलिस ने क्षेत्र के डोकम अमया गांव निवासी लवकुश वर्मा पुत्र विश्वनाथ उर्फ बिन्ने वर्मा पर धारा-354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायधीश ने बुधवार को आरोपित को तीन वर्ष की कठोर सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
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