बरेली, जनवरी 29 -- भाई की ससुराल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी दो भाइयों को विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रामानंद की विशेष कोर्ट ने सश्रम बीस-बीस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों दोषियों पर कुल एक लाख दस हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के भी विशेष कोर्ट ने आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि इस्माइलपुर के भूपेंद्र और पिंटू के सगे भाई की ससुराल भुता क्षेत्र के एक गांव में थी। भाई के ससुराल में भाभी ममता के सहयोग से नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाकर गैंगरेप करने की रिपोर्ट पॉक्सो एक्ट में पीड़ित पक्ष ने थाना भुता में भूपेंद्र, पिंटू और ममता के खिलाफ दर्ज कराई थी। गैंगरेप के इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रामानंद की विशेष कोर्ट में हुई थी। आरोप साबित करने को विशेष ...