रांची, दिसम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी 17 वर्षीय दो किशोरों को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों को 19 दिसंबर को दोषी करार दिया था। मामला सितंबर 2024 का है। घटना को लेकर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के बाद पुलिस ने मामले में संलिप्त आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। जांच में सामने आया कि इनमें से छह आरोपी 16 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिनके मामलों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। वहीं, दो आरोपी जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है, उनके मामलों की सुनवाई चिल्ड्रेन केस के तहत पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चली। ट्रायल के...