रांची, जून 26 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे चार अभियुक्तों विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही चारों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। यह फैसला पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सुनाया है। मामले का एक आरोपी जुवेनाइल घोषित होने के बाद उसकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही है। घटना 12 अप्रैल 2024 की है। मामले में अगले दिन रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि नाबालिग आरोपी के साथ विपिन मुंडा दो नाबालिग लड़की को सरहुल मेला घूमने के बहाने टिकरा गांव स्थित एक मिट्टी के मकान में ले गया था। जहां पहले से तीन अभियुक्त सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद था। आरोपियों ने ना...