रांची, जून 30 -- रांची, संवाददाता। राजधानी रांची के बहुचर्चित नाबालिग से गैंगरेप मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को चार अभियुक्तों को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है। दोषियों में विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा शामिल हैं। इन सभी की उम्र 20 से 24 साल के बीच है। इसके अलावा सभी पर Rs.75,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इन चारों को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ आईपीसी की एक धारा के तहत 10 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में यह फैसला एक साल दो महीने में आया है। मामले के एक अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ...