रुद्रपुर, जुलाई 22 -- रुद्रपुर, संवाददाता। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्या की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी कराकर देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (दांडिक) उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना आईटीआई काशीपुर में तहरीर देकर बताया था कि वह सब्जी बेचकर परिवार चलाती है, जबकि उनका बेटा और बहू खेतों में काम करते हैं। घटना 19-20 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि की है, जब घर पर केवल उनका पति और नाबालिग बेटी मौजूद थे। इसी समय चार युवक वेद प्रकाश उर्फ मोहित उर्फ गोलू निवासी सुभाष नगर वैशाली कॉलोनी, मयंक शर्मा उर्फ पंडित निवासी श्यामा पुरम, धीर सिंह निवासी हल्दुआ थारी रामनगर और अजय कुमार निवासी चिल्किया टांडा रा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.