सहारनपुर, अगस्त 28 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ कुकर्म के मुकदमें में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शुभम कश्यप पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र को खेत में ले जाकर गलत काम करने की सूचना पर बेहट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद द्वारा अभियुक्त शुभम कश्यप पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट दोषी मानते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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