बस्ती, मार्च 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दो महिला आरोपी को परिवीक्षा पर रिहा किया गया। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि नगर थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी पीड़िता की बहन ने कोर्ट में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता एक स्कूल की छात्रा है। 21 नवम्बर 2017 को शाम चार बजे पीड़िता घर में अकेली थी। परिवादिनी तथा उसकी माता बगल में थोड़ी दूर पर भैंस के लिए चारा लेने गयी थीं। अचानक उसकी छोटी बहन घर में चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर वह और उसकी माता पहुंची तो देखा कि गांव का सद्दाम उसकी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। दोनों महिलाओं ने उसे दौड़ाकर पकड़ने का प्रय...