गाजीपुर, मई 18 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राम अवतार प्रसाद की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना बडेसर के एक गांव की पीड़िता ने तहरीर दिया कि 24 मई 2017 को गांव के सटे तालाब से घरेलू काम के लिए मिट्टी खोद कर लाने गई थी। वहीं मेरे गांव का कमलेश राजभर आया और बुरी नियत से हाथ पकड़ना चाहा। मैंने डाटा तो जाती सूचक शब्द से अपमानित करते हुए मारने पीटने लगा। पीड़िता की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से विशेष ...
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