संभल, अक्टूबर 13 -- थाना गुन्नौर के एक गांव निवासी किशोरी से अश्लील हरकत करने के दोषी को अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हो रही थी। निवासी ग्रामीण ने 3 नवंबर 2019 को एक गांव के एक युवक के खिलाफ नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकतें करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीण के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री 30 अक्टूबर 2019 की शाम 5 बजे लगभग घेर से घर जा रही थी। इसी दौरान गांव का ही पीताम्बर उर्फ गूंगा ने उसकी पुत्री को रास्ते में ही दबोच लिया। पुत्री के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए। शोर होने आरोपी भाग गया। नाबालिग के पिता ने थाना गुन्नौर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला ...