बदायूं, मई 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने नाबालिग को कार से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि वह नोएडस में रहकर मेहनत मजदूरी रकता है। उसकी 13 साल की नाबालिग लड़की अपनी नानी के यहां 15 जुलाई को गई थी। 26 जुलाई 2022 को दोपहर में भोमेंद्र पुत्र भजनलाल अपने दोस्त पवन पुत्र भगवान दास की सहायता से उसे बहलाफुसलाकर कार से नोएडा ले गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग लड़की की...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.