हाजीपुर, फरवरी 14 -- हाजीपुर । निज संवाददाता कोल्डड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने के बाद नाबालिग बच्ची का वीडियो बनाने और फिर वीडियो को वायरल करने के सनसनीखेज मामले में सिविल कोर्ट की एक अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की आरोपित को दोषी करार दिया है। वहीं सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी है। बताया कि 16 अगस्त 2022 को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र स्थित घर पर एक 13 वर्षीय किशोरी अकेली पर थी। उसके माता-पिता वैष्णो देवी गए थे। इसी दौरान उसके पड़ोसी के घर पर रहने वाले उसका साला पटना जिला के फतुहा थाना क्षेत्र के अखड़िया निवासी सोनू कुमार भगिनी...