सोनभद्र, फरवरी 29 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सात वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी रविंद्र मौर्या को दस वर्ष की कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 16 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय पीड़िता ने राबर्ट्सगंज थाने में 22 दिसंबर 2016 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि जुलाई 2016 को उसे बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर रविंद्र मौर्या पुत्र श्रीनाथ मौर्य निवासी सिंदूरी, थाना राबर्ट्...