सोनभद्र, सितम्बर 26 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म किए जाने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में 12 फरवरी 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की छह फरवरी 2019 को शाम सात बजे जब वह शौच के लिए गई...
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