सुपौल, जून 5 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल के सश्रम कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 1 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया। कोर्ट ने पॉक्सो वाद संख्या 25/20 की सुनवाई के बाद छातापुर थाना क्षेत्र के इंदरपुर वार्ड 11 के मो. अमजद को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड विधान की धारा 376(2) में दोषी करार देने के बाद 22 साल सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे पॉक्सो की धारा 4(1) में 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी। जबकि भारतीय दंड विधान की धारा 341 में क महीने का साधारण कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड, भारतीय दंड विधान की धारा 342 में एक साल कठोर कारावास व 1 हजार अर्थदंड, भ...