छपरा, दिसम्बर 4 -- कैद के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया भगवान बाजार थाने में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी छपरा,नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने भगवान बाजार थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई गुरुवार को पूरी कर ली। भगवान बाजार थाना क्षेत्र के सनी कुमार एवं रमाशंकर को भादवि की धारा 354 के अंतर्गत तीन-तीन साल की सजा दी। दस हजार रुपये पीड़िता को अर्थ दंड के रूप में देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में 31 मार्च 2017 को प्राथमिक की दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सर्वजीत ओझा व उनके सहयोगी अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा।कुल पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। न्यायालय द्वारा...