सोनभद्र, फरवरी 14 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को साढ़े छह वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते दोषसिद्ध पाकर दोषी विजय उर्फ फागू पटेल को पांच वर्ष की कठोर कैद एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। रायपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में 31 फरवरी 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया कि बिजली नहीं रहने से उसका पूरा परिवार घर के सामने दरवाजे पर सो रहा था। इस बीच विजय उर्फ फागू रात में पहुंचकर चारपाई पर सो रही उसकी 14 वर्षीय बेटी को चाकू के बल पर छेड़खानी कर रहा था। बेटी के चिल्लाने पर हम लोगों की नींद खुल गई। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषसि...