खगडि़या, जनवरी 31 -- खगड़िया, विधि संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शैलेंद्र कुमार (टू) ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में दो सगे भाई को पांच साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की भी दोनों दोषसिद्ध को भुगतने पड़ेंगे। सजा के बिंदू पर सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक नरेश दास एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवशंकर यादव के बहस सुनने के बाद यह सजा मुकर्रर की गई है। घटना 14 नवंबर 2009 के सुबह की है। नाबालिग अपहृता सुबह 6 बजे अपहरणकर्ता की बहन के साथ शौच के लिए गई थी। जब 10 बजे दिन तक घर वापस नहीं लौटी। तब पता चला कि सूचक की पुत्री को महेशखूंट थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के रघुनंदन यादव के पुत्र...