सोनभद्र, अगस्त 28 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने गुरूवार को करीब 16 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को दस वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 24 फरवरी 2010 को म्योरपुर चौकी, थाना दुद्धी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके बड़े भाई के दामाद तिलकधारी बैगा, निवासी मझौली (अंजानी टोला) को बच्चा पैदा हुआ था। बच्चे की देखभाल के लिए उसकी 15 वर्षीय बेटी को यह कहकर कि तुम्हारी दीदी बुलाई है, उसकी मां की मौजूदगी में लेकर चले गए। जब भी बेटी के बारे में जानकारी की जाती तो कभी घर तो...