सोनभद्र, फरवरी 21 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने साढ़े सात वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दीपक तिवारी को सात वर्ष की कठोर कैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने नौ सितंबर 2017 को पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की शाम छह बजे रेणुकूट बाजार गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मित्र के जरिए पता चला तो दीपक तिवार...