चाईबासा, सितम्बर 7 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सजा सुनाई। सुनील हासदा और प्रकाश हासदा को 25-25 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसी मामले में शेरु पूर्ति को अदालत ने 23 साल की सजा और 25 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। उक्त सभी के खिलाफ 25 जनवरी 2023 को पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता की माता का निधन होने के बाद वह अपने फूफा के घर रह कर पढ़ाई करती थी और फूफा के साथ मिल कर होटल भी चलाती थी। उसके होटल में बराबर शेर पूर्ति नमक युवक आया करता था। 23 जनवरी 2023 को पीड़िता ने शुरू से कहा कि वह अपने सहेली के घर तालाबुरु जाएगी। शेरू ने कहा कि वह पहुंचा दू...