बुलंदशहर, दिसम्बर 3 -- किशोर न्यायालय बोर्ड के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार प्रधान एवं सुधा चौहान द्वारा वर्ष 2022 में अरनियां क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो बाल अपचारियों को एक-एक साल की सुधारात्मक अभिरक्षा में भेजा है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों बाल अपचारियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को अभियोजक शिवम मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में अरनियां क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। 7 दिसंबर 2022 को थाना अरनियां में पीड़ित पक्ष द्वारा दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 18 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेश...