बुलंदशहर, सितम्बर 23 -- अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पाक्सो एक्ट ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2018 को नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को मानीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 20 सितंबर 2018 को मुकदमा वादिनी ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी आशीष पुत्र सुभाषचन्द निवासी शास्त्री नगर गली नंबर एक बाईपास रोड (थाना कोतवाली नगर) और सुनील पुत्र स्वर्गीय राजवीर निवासी राम बिहार (थाना कोतवाली नगर) द्वारा उनकी नाबाालिग लड़की को घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाकर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत 10 अक्टूबर 20...