नई दिल्ली, जून 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक नाबालिग लड़की को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। लड़की ने अपनी शादी रद्द करने और अपनी और अपने दोस्त की सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि लड़की और उसके दोस्त को अपनी जान को खतरा है और अधिकारी उनसे संपर्क करके आवश्यक सहायता प्रदान करें। दोस्त के साथ फरार लड़की ने दावा किया कि नौ दिसंबर, 2024 को साढ़े 16 साल की उम्र में जबरन उसकी शादी कर दी गई और अब पति और ससुराल वाले उसे इस विवाह को निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए बिहार प्रशासन, लड़की के पति और ससुराल वालों को 15 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। वर्तमान रिट याचिका मित्र के मा...