छपरा, फरवरी 7 -- सजा के साथ कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 स्मिता राज ने शुक्रवार को महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित को सजा दी है। गड़खा थाना के मकिनपुर निवासी भोला शर्मा को भादवि की धारा 376 के अंतर्गत 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई व पचास हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ जाएगी। कोर्ट ने मानवीय पहलू पर भी विशेष ध्यान दिया है । पीड़िता सह कांड की सूचिका व उसके बच्चे को जीवनयापन करने लिए पांच लाख रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से देने का भी आदेश दिया है। पीड़िता ने 17 नवंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उसने कहा था कि आज से तीन महीना पहले संध्या शौच के लि...