फरीदाबाद, नवम्बर 1 -- नूंह। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए दो युवकों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 62 और 58 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने ये सजा 31 अक्तूबर को दो अलग-अलग मामलों में सुनाईं । ये दोनों मामले वर्ष 2022 के हैं । थाना रोजका मेव और थाना पिनंगवा में दर्ज हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 28 अक्तूबर को पहले मामले में आरोपी को दोषी करार दिया था। जबकि 30 अक्तूबर को दूसरे मामले में। दोनों ही मामलों में 31 अक्तूबर को सजा सुनाई गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पहले मामले में थाना रोजका मेव में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी मुबारिक निवासी गांव उदाका को दोषी ठहराया गया।...