लखनऊ, अक्टूबर 28 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाबालिग दुराचार पीड़िता को मुआवजा देने में हुई देरी पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही को निंदनीय बताया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के अंतर्गत पीड़िता को देय तीन लाख रुपये की राशि तीन दिन में अदा की जाए। साथ ही अदालत ने दो लाख रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी 15 दिनों में देने का आदेश दिया है। इसे राज्य सरकार दोषी अधिकारियों से वसूलने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पीड़िता के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि घटना 8 मई 2025 को हुई थी और आरोप पत्र 25 जून 2025 को दाखिल कर द...