मुंबई, दिसम्बर 26 -- मुंबई की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने की कोशिश करने के जुर्म में एक महिला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि महिला ने ऐसा करके, अपनी बेटी के प्यार और भरोसे को तोड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट), नीता अनेकर ने 23 दिसंबर को सुनाए गए एक निर्णय में महिला को भारतीय दंड संहिता, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और बाल न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में, अदालत ने कहा कि मां और बच्चे के बीच प्यार और विश्वास का पवित्र बंधन है। शायद पूरे संसार में कोई और बंधन इतना मजबूत नहीं है। मां के प्रति नहीं दिखा सकते दयाअदालत ने आगे कहा कि मां के प्यार जितना शुद्ध, नि:स्वार्थ और मजबूत कोई प्यार नहीं है। मां का प्यार किसी कानून या दया क...