गढ़वा, मई 20 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने 12 वर्षीया नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता सदर थाना अंतर्गत संग्रहे खुर्द निवासी शेख इम्तियाज को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना 15 मई 2023 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते पीड़िता के दादा शेख एनुल्लाह ने आरोप लगाया था कि ईद से पहले रोजा के समय उसकी 12 वर्षीया पोती डरी सहमी और उदास उदास थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके अब्बू उसके साथ कई बार गलत काम किए हैं। डरा धमका कर बोलते हैं कि यह बात किसी को बताएगी तो उसकी जीभ काट हत्या कर डैम में फेंक देंगे। उसने घटना की जानकारी उसने अपने अम्मी को भी दी। उसके बाद भी पिता ने मम्मी के सामने ही उसके साथ गलत किया। जब इम्तियाज को ऐसा करने से मना किया गया...
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